जनवरी 2011 में संहिता माइक्रोफाइनांस को भारत सर्कार की पीएफआरडीए द्वारा अपनी एनपीएस लाइट नामक पेंशन योजना के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया । फील्ड के सभी कर्मचारियों को पेंशन के उत्पाद, प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर प्रशिक्षण देने के बाद संहिता ने अपने सदस्यों के लिए सूक्ष्म पेंशन सेवाओं का सफलतापूर्वक शुभारंभ फरवरी 2011 में किया ।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का निर्माण बुढ़ापे में नियमित आमदनी की सुरक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2003 में बनाया गया था । पीएफआरडीए ने 2009 में नेशनल पेंशन स्कीम - लाइट (एनपीएस-लाइट) योजना की स्थापना की । इस योजना का लक्ष्य है - समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के लोगों को उनके अर्जन काल के दौरान छोटी छोटी राशि बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, और पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था में अपने जमा के विपरीत नियमित एक निर्धारित पेंशन राशि दिलवाना । एनपीएस-लाइट में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वावलंबन योजना का लाभ भी जुड़ा है, जिसके माध्यम से भारत सरकार प्रोत्साहन के रूप में 1,000 रुपये का अनुदान देती है यदि निम्न आय वर्ग के योगदान एक वित्तीय वर्ष में 1,000 रु. से लेकर 12,000 रु. के मध्य हो तो ।
पेंशन धारक 60 वर्ष की आयु में निवेश किये धन की निकासी कर सकते हैं । वे चाहें तो पूरे निवेश पर आजीवन मासिक भत्ता के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए चुन सकते हैं, या एक मुश्त में 60% तक राशि निकालकर शेष 40% निवेश राशि को मासिक भत्ता के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए छोड़ सकते हैं । पीएफआरडीए का यह अभिप्राय है कि अनेक सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में से कई संस्थानों जैसे कि डाकघर आदि में भी पेंशन खातों में जमा लेने की सुविधा हो ।
संहिता का आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण बुढ़ापे के लिए बचत के महत्व पर जोर देती है । पेंशन सेवा से जुड़ने के लिए इच्छुक सदस्य को एनपीएस-लाइट के आवेदन में आवश्यक जानकारियों के साथ साथ "अपने ग्राहक को पहचाने" (के.वाई.सी.) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं के पहचान एवं पते के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं । संहिता साप्ताहिक तौर पर सभी आवेदनों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी एजेंसी (एनएसडीएल) के सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास जमा करती है । आवेदनों को जमा करने के 3 सप्ताह के भीतर, सीआरए आवेदक के लिए एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) निरूपण करती है, और एक अतिरिक्त 2 सप्ताह के भीतर सदस्य के लिए एक पेंशन कार्ड (प्राण कार्ड) उपलब्ध करवाती है । संहिता अपने सदस्यों को नियमित रूप से प्रत्येक माह योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है । सभी पेंशन योगदानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीआरए को साप्ताहिक प्रेषित किया जाता है ।
संहिता ने समग्र प्रक्रिया के भीतर प्रदर्शन का ध्यान रखने के लिए व्यापक प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्थापित किया है । पोर्टफोलियो स्ट्रीम्स v3.0 सॉफ्टवेयर जिसे दिसम्बर 2011 तक जारी करने की अपेक्षा है, इससे संहिता के पेंशन की प्रक्रियाएँ स्वचालित हो जाएँगी । इसमें पेंशन की जानकारियों को नियमित माइक्रोफाइनांस की जानकारियों के साथ एकीकृत कर दिया जायेगा ।
पेंशन की सेवाओं को पहुँचाना संहिता के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण है विस्तृत प्रणाली को बनाए रखने की लागत के एवज में कम भुगतान, सदस्यों को नियमित योगदान के लिए स्मरण एवं प्रेरित करना, और इस प्रक्रिया में विभिन्न मध्यस्थों द्वारा कई प्रक्रियागत देरी का होना । तथापि सदस्यों के लिए इस सेवा का लाभ महत्वपूर्ण है और संहिता इस सेवा के प्रावधान के लिए समर्पित है ।
सितम्बर 2011 तक संहिता के 9,226 एनपीएस-लाइट पेंशन धारक हैं । संहिता का प्रयत्न है कि मार्च 2012 तक 25,000 सदस्यों को एनपीएस-लाइट से जोड़े ।